
वाहन चोरी मामले में आरोपियों को Giridih Court ने सुनाई सजा, लगाया जुर्माना
गिरिडीह जिला एवं सत्र न्यायालय ने बोलेरो चोरी मामले में दो आरोपियों - वीरेंद्र पांडेय और कुलदीप मेहता - को सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों द्वारा पहले काटी गई सजा पर्याप्त है, इसलिए जुर्माना भरने पर जेल नहीं भेजा जाएगा.



















































