
झारखंड में गैर मान्यता प्राप्त निजी/गैर सरकारी विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
झारखंड के सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां कक्षा 1 से कक्षा 8 तक शिक्षण कार्य संचालित है, उन्हें झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संशोधित 2019 एवं 2025) के प्रावधानों के अनुरूप अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त करना है.






















































