नगर निकाय का चुनाव नहीं कराने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट की तरफ से 24 नवंबर 2025 की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान अदालत में आज प्राथी की तरफ से अधिवक्ता विनोद सिंह ने जबकि सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन अपना-अपना पक्ष रखा.

Ranchi: नगर निकाय चुनाव को लेकर हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सोमवार (10 नवंबर 2025) को सुनवाई हुई. जिसमें राज्य सरकार की तरफ से चुनाव के लिए 3 महीने के समय की मांग को कोर्ट ने खारिज किया और नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से संभावित तिथि पूछा. और अगली सुनवाई में निकाय चुनाव की निश्चित तारीख के साथ अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया.
मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट की तरफ से 24 नवंबर 2025 की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान अदालत में आज प्राथी की तरफ से अधिवक्ता विनोद सिंह ने जबकि सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन अपना-अपना पक्ष रखा. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार की ओर पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कुछ बिंदुओं पर सीटों के आरक्षण, पॉपुलेशन लिस्ट से संबंधित जानकारी मांगी गई है, जिसे शीघ्र ही आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा. इसके तुरंत बाद नगर निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी.
बता दें, पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिसमें उन्होंने सरकार पर ट्रिपल टेस्ट के बहाने नगर निकाय चुनाव टालने का आरोप है वहीं उनकी इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को निर्देश दिया था कि राज्य में नगर निकाय चुनाव 3 हफ्ते के भीतर कराया जाएं. लेकिन कोर्ट के इस आदेश का आज तक अनुपालन नहीं हुआ. इसे लेकर ही रोशनी खलखो ने हाईकोर्ट का रुखकर अवमानना याचिका दायर की है.
जून 2020 से लंबित है 12 शहरी निकायों के चुनाव
आपको बता दें, झारखंड में 48 शहरी नगर निकाय हैं. इनमें से 12 शहरी निकायों के चुनाव 2020 जून से लंबित हैं, जबकि अन्य नगर निकायों का कार्यकाल 2023 अप्रैल में ही समाप्त हो चुका है.









