Online Fraud Victims की बल्ले-बल्ले ! अब झारखंड सरकार देगी मुआवज़ा
सरकार आईटी एक्ट में सेक्शन 46 के तहत लोगों को राहत देने का काम करेगी. अगर किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा सरकार के किसी विभाग के जरिए लीक होता है और उसे किसी को भी हानि होती है. तो लोग इसे लेकर कंपनसेशन की मांग कर सकते है.

Kamal kumar/ Naxatra News Hindi
Ranchi Desk:साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के झारखंड सरकार ने एक नई पहल की शुरूआत की है. जिसके तहत साइबर फ्रॉड के शिकार हुए लोगों को कंपनसेशन मिलेगा इसके साथ ही ठगी के जिम्मेदार लोगों पर फाइन लगाई जाएगी.
इधर, इस संबंध में DGP अनुराग कुमार गुप्ता ने झारखंड में साइबर अपराधियों की वजह से लोग परेशान है लेकिन सरकार की पहल से अब आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार आईटी एक्ट में सेक्शन 46 के तहत लोगों को राहत देने का काम करेगी. अगर किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा सरकार के किसी विभाग के जरिए लीक होता है और उसे किसी को भी हानि होती है. तो लोग इसे लेकर कंपनसेशन की मांग कर सकते है. इसके साथ ही किसी कंपनी के द्वारा भी डेटा लीक हो तो उसे भी इस प्रावधान में लाया जाएगा. इसके लिए आईटी सेक्रेट्री को नामित किया गया है. जहां लोग आवेदन देकर कंप्सनसेशन प्राप्त कर सकते है.
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आगे बताया है कि झारखंड सरकार ने एक अच्छी पहल की है. इसमें दोहरा फायदा होगा. भुक्तभोगी को पैसा प्राप्त होगा और बड़े पैमाने पर अगर ठगी किया जाएगा. तो बैंक के अधिकारी जो बे-धड़क म्यूल अकाउंट खोलते चल रहे हैं. बिना ध्यान दिए हुए, उन्हें लगता है उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं है. उनके खिलाफ भी फाइन लगना शुरू होगा. जब उनपर कार्रवाई होगी. तो वे आदत सुधारेंगे. बहरहाल आईटी एक्ट सेक्शन 46 में राज्य सरकार के आईटी सेक्रेट्री कार्रवाई करेंगे. उम्मीद है कि इससे साइबर फ्रॉड में कमी आएगी.
दरअसल, आपको बता दें, म्यूल बैंक अकाउंट साइबर अपराधियों के सबसे बड़े हथियार के रूप में सामने आया है अबतक 40 म्यूल अकाउंट के खिलाफ सीआईडी के साइबर थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है. इन एकाउंट में से 7 अकाउंट ओनर को गिरफ्तार किया गया है बाकी अन्य म्यूल अकाउंट ओनर फरार चल रहे है. लेकिन अब साइबर अपराधियों के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जिससे राज्यवासियों को अब राहत मिलेगी.
इसके तहत अगर किसी सरकारी महकमे, संस्था या कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति का डेटा लीक होता है और उससे लोगों को हानि होती है तो सरकार की तरफ से कंपनसेशन मिलेगा. और आईटी एक्ट सेक्शन 46 से बड़ी राहत मिलेगी. आईटी सेक्रेट्री के पास आवेदन देने पर यह कंपनसेशन मिलेगा. म्यूल बैंक अकाउंट पर भी इस एक्ट के जरिए लगाम लगेगा और बैंको की लापरवाही को भी इसके दायरे में लाया जाएगा.









