
ममता बनर्जी ने किया था इस्तीफे से इनकार, राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा कर दी भंग
संविधान के अनुच्छेद 172 के तहत, विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह भंग हो जाती है और निवर्तमान मंत्रिपरिषद नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक क्षमता में बनी रह सकती है.















