पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिग को सुनाई गई 6 साल की सजा, शादी की नीयत से भगा ले गया था आरोपी
गोड्डा के जिला अदालत द्वारा नाबालिग विनोद मंडल पर दोष का सत्यापन होने के बाद, उसकी सजा 6 साल के लिए मुकर्रर कर दी गई है. इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

Jharkhand (Godda): जिले में नाबालिग से जुड़ा करीब दो साल पुराने मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला जज प्रथम कुमार पवन की अदालत ने नाबालिग को शादी की नीयत से भगाने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है.
अदालत ने विनोद मंडल को 6 साल के कठोर श्रम कारावास की सजा सुनाई है. बताते चलें कि आरोपी दुमका के जामा थाना क्षेत्र स्थित पारापलासी का निवासी है. इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था.

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नाबालिग पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी रोज की तरह स्कूल पढ़ने गई थी, लेकिन रास्ते में आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर शादी की नीयत से भगा लिया. बेटी के लापता होने के बाद परिजनों ने पोड़ैयाहाट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों का परीक्षण कराया गया. गवाहों के बयान, साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया.
रिपोर्ट: प्रिंस यादव









