नीरज सिंह हत्याकांड में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को बरी करने के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती
नीरज सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद सिविल कोर्ट के उस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है जिसमें साक्ष्य के अभाव से झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को बरी किया गया है. यह याचिका नीरज सिंह के भाई, मृतक चालक घल्टू महतो की पत्नी और मृतक आशोक यादव की पत्नी ने दायर की है.

Ranchi: दिवंगत कांग्रेसी नेता और धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. बता दें, धनबाद सिविल कोर्ट की तरफ से झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है. और झारखंड हाईकोर्ट में तीन अपील याचिकाएं दायर की गई हैं.
झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह, मृतक चालक घल्टू महतो की पत्नी और मृतक आशोक यादव की पत्नी ने यह याचिका दायर की है. मामले में साक्ष्य के अभाव में पिछले दिनों धनबाद सिविल सिविल कोर्ट ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित 10 लोगों को बरी कर दिया था. हाईकोर्ट में दायर अपील याचिका में याचिकाकर्ताओं ने झारखंड सरकार के साथ संजीव सिंह, जैनेंद्र कुमार सिंह और अन्य आरोपियों को प्रतिवादी बनाया है.
21 मार्च 2017 को सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित स्टील गेट के पास अंधाधुंध गोलियां चलाकर नीरज सिंह की हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए संजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था. करीब 8 सालों तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी. वहीं, इस मामले में लंबे ट्रायल के बाद धनबाद सिविल कोर्ट ने संजीव सिंह सहित कुल 10 आरोपियों को बरी किया था. लेकिन अब झारखंड हाईकोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी गई है. जिसमें सिविल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव से उन्हें बरी कर दिया था.









