EMI और बैंक केस में फंसे हैं? 12 सितंबर की तारीख कर लें नोट, लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
अगर आपका बैंक लोन विवाद कोर्ट में लंबित है, तो 12 सितंबर आपके लिए अहम तारीख हो सकती है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।


अगर आपका बैंक लोन विवाद कोर्ट में लंबित है या आप समझौते के जरिए उसका समाधान चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है| नालंदा जिला न्यायालय परिसर, बिहारशरीफ में आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह जज राजेश कुमार गौरव की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैंकों को मिला बड़ा निर्देश
बैठक में जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, बिहार ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, नालंदा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक तथा भूमि विकास बैंक के अधिकारी शामिल हुए। सचिव राजेश कुमार गौरव ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक बैंक ऋण संबंधी मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध कर आवश्यक दस्तावेज और नोटिस सहित जल्द से जल्द जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय भेजें, ताकि समय पर पक्षकारों को सूचना दी जा सके।
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि जिनका बैंक ऋण संबंधी मामला लंबित है और जो आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से उसका समाधान चाहते हैं, वे 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामले का निपटारा कराएं। इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।
नालंदा से संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट

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