झारखंड में वोटर लिस्ट पर बड़ा अपडेट, 63.24 लाख मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस, नहीं कटेगा...
झारखंड में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर बड़ा अपडेट। 63.24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी होगा। बिना सुनवाई किसी का नाम नहीं हटेगा। पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर अंतिम मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।

राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के क्रम में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों की कमियों और विसंगतियों के दायरे में आने वाले कुल 63.24 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। इन मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी नोटिस का संतोषजनक जवाब देना होगा, जिसके बाद ही उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकेगा।
इन मतदाताओं को भेजा जाएगा नोटिस
1. तार्किक विसंगति वाले: 45.55 लाख मतदाता
2. नो-मैपिंग (No-Mapping) वाले: 14.03 लाख मतदाता
3. जनांकिकीय सम प्रविष्टि वाले: 3.65 लाख मतदाता
कार्यालय ने बताया कि मतदाताओं द्वारा भरे गए इन्यूमरेशन फॉर्म की जांच प्रक्रियाधीन है। ईआरओ (ERO) स्तर पर यदि किसी मतदाता की पात्रता में संदेह पाया जाता है, तो उन्हें भी नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके अलावा फॉर्म-6, फॉर्म-6A, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भी नियमानुसार नोटिस और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
बिना सुनवाई नहीं हटेगा किसी का नाम
इस बीच, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 'नो-मैप' और तार्किक विसंगति वाले मामलों की सुनवाई समय पर सुनिश्चित की जाए।
CEO ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट सूची में 'नो-मैप' अथवा तार्किक विसंगति वाले किसी भी मतदाता का नाम बिना उचित नोटिस और सुनवाई के नहीं हटाया जाएगा। साथ ही, उन्होंने दावा-आपत्ति के क्रम में अतिरिक्त सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए जिलों में कार्यरत सक्षम पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध कराने को भी कहा है।
इन नागरिकों से अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के उन सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे नागरिक फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र भरकर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।
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