Loading...
दुष्कर्म आरोपी पोरेश मरांडी को दस साल की कैद, देना होगा जुर्माना भी
गिरिडीह का रहने वाला पोरेश मरांडी दुष्कर्म का आरोपी था. जिसे गुरुवार को हुई जिला अदालत की सुनवाई में दोषी पाया गया. उसे दस साल की कैद के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
Alok Pathak
By: Alok Pathak 16 Oct 2025, 02:29 pm (IST)
1 MIN READ

गिरिडीह : सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश मधुरेश वर्मा की कोर्ट द्वारा दुष्कर्म के आरोपी पोरेश मरांडी को दस साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
वर्ष 2018 से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील अधिवक्ता कौशल कुमार की दलीलों पर कड़ी टिप्पणी के साथ जुर्माने की रकम अलग से जोड़ दी गई. जानकारी के अनुसार दुष्कर्म का मामला जिले के बेंगाबाद थाना इलाके से जुड़ा हुआ है.
जहां आरोपी पोरेश मरांडी ने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता ने युवक के खिलाफ थाना में केस दर्ज कराया था. अंतत: कोर्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी युवक को मामले में दोषी पाया गया. बता दें कि सरकारी वकील सुरेश मराण्डी भी उक्त मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद थे.
RELATED NEWS »
Loading...
यह भी पढ़ें
वीडियोज
NAXATRA LIVE
Loading...









