गिरिडीह के जिला न्यायालय का अहम फैसला: नक्सली नेमचंद महतो आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार
गिरिडीह के हार्ड कोर नक्सली को न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मान लिया है. एक जून को सुनवाई के दौरान उसे सजा सुनाए जाने की खबर प्राप्त हुई है.

Giridih, Jharkhand: गिरिडीह के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत ने शुक्रवार को हार्ड कोर नक्सली नेमचंद महतो को दोषी करार दिया है. वहीं एक जून को इसी न्यायालय में उसे आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनायी जा सकती है.
शुक्रवार को सरकारी वकील और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बहस के बाद सेकंड एडीजे के न्यायालय ने इस हार्ड कोर नक्सली नेमचंद महतो को बेंगाबाद थाना कांड संख्या 77/18 में दोषी करार दिया. जिले के पीरटांड़ थाना इलाके के रहने वाले इस नक्सली के खिलाफ साल 2018 में आर्म्स एक्ट और देशद्रोह समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. लेकिन ट्रायल के दौरान न्यायालय ने कोई तथ्य और सबूत नहीं मिलने पर आरोपी को देशद्रोही की धारा हटाकर आर्म्स एक्ट के तहत में दोषी करार दिया.
फिलहाल नक्सली नेमचंद महतो को कस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया गया है. हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस पर इनाम तय था या नहीं.
(गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट)
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