गिरिडीह : नाबालिग से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या, छह दोषियों को उम्रकैद
गिरिडीह में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का विरोध करने पर उसके भाई की हत्या मामले में अदालत ने छह दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

Giridih, Jharkhand : नाबालिग से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या के मामले में गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिओम कुमार की अदालत ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अदालत ने बैंगाबाद थाना क्षेत्र के तेलोनारी गांव निवासी अजीत राम, सुभाष शर्मा, ललन राम, राजू शर्मा, संतोष शर्मा और जितेंद्र राम को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दुर्गा पांडेय, नरेश पाठक और विनोद साहू ने पैरवी की, जबकि सरकारी पक्ष से लोक अभियोजक सुरेश मरांडी ने अकेले बहस की. सरकारी वकील की दलीलों के आधार पर अदालत ने सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई.
इस मामले में तीन वर्षों तक स्पीडी ट्रायल चला. ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. इनमें से तीन आरोपी जमानत पर थे, जबकि तीन न्यायिक हिरासत में थे.
जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2023 का है. बैंगाबाद थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा के साथ छह आरोपियों ने छेड़खानी की थी. जब छात्रा के भाई ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी.
घटना के बाद मृतक के पिता ने बैंगाबाद थाना में छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. बाद में तीन आरोपियों को जमानत मिल गई थी. अब ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत ने सभी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.
(गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट)
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