अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला तुरंत खारिज करने से किया इनकार
अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला तुरंत खारिज करने से किया इनकार
भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े बहुचर्चित आपराधिक मामले में अमेरिका की एक संघीय अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने फिलहाल उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक आरोपों को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने इस मुकदमे को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि इसके लिए प्रस्तुत कारण पर्याप्त और स्पष्ट नहीं हैं । न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की संघीय अदालत के न्यायाधीश निकोलस जी. गराउफिस ने टिप्पणी की कि न्याय विभाग की ओर से दाखिल आवेदन में कानूनी और तथ्यात्मक आधारों का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया है। अदालत का कहना है कि केवल संक्षिप्त दलीलें किसी आपराधिक मामले को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकतीं। इसलिए न्याय विभाग को 13 जुलाई 2026 तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
यह मामला वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कुछ सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरियां हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय अधिकारियों को बड़ी रकम की रिश्वत देने की कथित योजना बनाई गई थी। इसके अलावा अमेरिकी निवेशकों के सामने कंपनी की भ्रष्टाचार-रोधी नीतियों और कारोबारी प्रक्रियाओं से जुड़ी जानकारी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। हालांकि अडानी समूह लगातार इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन करता रहा है।
फिलहाल अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक न्याय विभाग अपने फैसले के पीछे ठोस कानूनी और तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं करता, तब तक मामले को समाप्त करने पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। अब इस मामले की अगली महत्वपूर्ण तारीख 13 जुलाई होगी, जब अमेरिकी न्याय विभाग अपना विस्तृत पक्ष अदालत के सामने रखेगा।
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