B.Sc नर्सिंग परीक्षा को लेकर रांची में धारा 144 जैसी पाबंदियां!, 9 सेंटरों पर 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू
रांची में 16 अगस्त को B.Sc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के 9 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

रांची जिला प्रशासन ने B.Sc नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 16 अगस्त को आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर जिले भर के 9 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा (Section 144 / Prohibitory Orders) लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, परीक्षा के दिन 16 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी 9 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। इस अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी ऐसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, जिससे कानून-व्यवस्था या परीक्षा व्यवस्था पर किसी भी तरह का प्रतिकूल असर पड़े। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों को एक शांत और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।
5 से ज्यादा लोगों के जुटने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक
निषेधाज्ञा के नियमों के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ध्वनिरोधक नियमों को सख्त करते हुए किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों (Sound Amplifiers) के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने परीक्षा सेंटरों के आसपास किसी भी प्रकार की बैठक, रैली या आमसभा आयोजित करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
हथियार और लाठी-डंडा ले जाने पर प्रतिबंध, इन्हें मिलेगी छूट
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के घातक हथियार जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या बारूद ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला और गड़ासा जैसे पारंपरिक हथियार लेकर चलने पर भी मनाही है। हालांकि, इन प्रतिबंधों से सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है। इसके अलावा किसी भी शवयात्रा को भी इस निषेधाज्ञा के दायरे से बाहर रखा गया है।
भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती
परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पुलिस अधिकारियों और दंडाधिकारियों (Magistrates) की तैनाती कर दी है। रांची जिला प्रशासन का दावा है कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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