JSSC-CGL परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रहेगी रोक ! पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई
मामले में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा, जबकि JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपना पक्ष रखा.

Naxatra News Hindi
Ranchi Desk:JSSC CGL परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका आज मंगलवार (16 सितंबर 2025) को झारखंड हाईकोर्ट में लंबी बहस चली. मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के पास पेपर लीक को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है. वहीं कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई कल (बुधवार) यानी 17 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती JSSC-CGL परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगी रहेगी.
बता दें, मामले में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा, जबकि JSSC की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट में सुनवाई के बीच सरकार और JSSC ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि JSSC CGL की परीक्षा 22 तारीख को हुई थी और साक्ष्य के तौर पर जो फोटो प्रस्तुत किए गए हैं. वो परीक्षा के एक दिन बाद यानी 23 तारीख का हैं इसे लेकर प्रार्थियों के पास कोई साक्ष्य नहीं है कि पेपर लीक हुआ है.









