झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कल से 11 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आगामी 11 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है. जारी निषेधाज्ञा के अनुसार, सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव और अन्य कार्यक्रम के आयोजन पर रोक रहेगी.

Ranchi: कल शुक्रवार (5 दिसंबर 2025) से षष्ठम झारखंड विधानसभा के चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र आहूत की गई है. जो आगामी 11 दिसंबर तक जारी रहेगी. सत्र की कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह से शांति भंग न हो इसे लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था ने निर्देश जारी किया है कि शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव और अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे.
इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में (माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची को छोड़कर) निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है 👎
1- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शव यात्रा को छोड़कर).
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
3- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना.
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर).
यह निषेधाज्ञा दिनांक 05.12.2025 के प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 11.12.2025 के रात्रि 10:00 तक के लिए तक प्रभावी रहेगा.









