JTET नहीं कराने पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव को जारी किया Show-cause नोटिस
JTET परीक्षा आयोजित नहीं करने और न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पूछा है कि आदेश की अवहेलना पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश का पालन न करने (अवमानना) के एक मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आदेश के अनुपालन में बरती गई लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को show-cause (कारण बताओ) नोटिस जारी किया है। इस अहम मामले की सुनवाई शुक्रवार को Jharkhand High Court के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई।
'क्यों न की जाए अवमानना की कार्रवाई?'
सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शिक्षा सचिव के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने सचिव को नोटिस जारी करते हुए कड़े शब्दों में पूछा है कि न्यायालय के आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं करने के लिए आखिर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए? कोर्ट ने इस मामले में सचिव से स्पष्ट जवाब तलब किया है।
JTET कराने का दिया था आश्वासन, फिर भी नहीं हुआ पालन
आपको बता दें कि यह पूरा मामला झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) के आयोजन से जुड़ा हुआ है। इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव स्वयं झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ (Single Bench) के समक्ष उपस्थित हुए थे।
उस वक्त उन्होंने अदालत को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया था कि राज्य में जल्द ही जेटेट (JTET) परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। लेकिन, सचिव के उस आश्वासन और एकल पीठ के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब तक इसका अनुपालन नहीं किया गया और न ही परीक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए गए। इसी वादाखिलाफी और आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया है।
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