अपर बाजार के दुकानदारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत!, रांची नगर निगम की कार्रवाई पर लगी रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। चार दुकानदारों को जारी नोटिस मामले में निगम से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

Ranchi: रांची के अपर बाजार के दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने रांची नगर निगम की ओर से चार दुकानदारों को जारी नोटिस के आधार पर की जाने वाली किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से दुकानदारों ने फिलहाल राहत की सांस ली है।
नगर निगम से चार सप्ताह में मांगा गया जवाब
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने रांची नगर निगम को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने निगम को इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक निगम का जवाब नहीं आ जाता और मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक दुकानदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
दुकानदारों ने नोटिस को दी थी चुनौती
गौरतलब है कि रांची नगर निगम की ओर से अपर बाजार के अनिल मोदी, संजय चौधरी समेत कुल चार दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में उन पर नियमों के विरुद्ध दुकान संचालित करने की बात कही गई थी। निगम की इसी कार्रवाई और नोटिस के खिलाफ इन दुकानदारों ने एकजुट होकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दाखिल की थी।
अधिवक्ता ने नोटिस को बताया नियमसंगत नहीं
झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दुकानदारों की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने मजबूती से उनका पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि रांची नगर निगम की ओर से जारी किया गया यह नोटिस पूरी तरह से नियमसंगत नहीं है। दलीलों को सुनने और मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने फिलहाल निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।
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