रांची में 'हनीट्रैप' का खेल!, ऐप के जरिए फंसाने वाली महिला पर दुकान में तोड़फोड़ और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज
झारखंड की राजधानी रांची में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।


Ranchi: झारखंड की राजधानी रांची में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बैंक कॉलोनी, रानी बागान के रहने वाले सुमित कुमार ने रिया नाम की एक महिला और उसके सहयोगियों के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई है। सुमित ने महिला पर अपनी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने, मारपीट करने और लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
गैरमौजूदगी में दुकान पर धावा और तोड़फोड़
सदर थाने में दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक, सुमित की गैरमौजूदगी में आरोपी महिला रिया कुछ अन्य लोगों के साथ गाड़ी से उनकी दुकान पर पहुंची थी। महिला के साथ आए एक शख्स ने खुद को उसका पति बताया और अपना नाम आरबी सिंह बताया। इसके बाद इन लोगों ने अचानक सुमित की दुकान में तोड़फोड़ और हंगामा करना शुरू कर दिया।
वीडियो बनाते ही गाड़ी लेकर फरार हुआ शख्स
सुमित कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि घटना के वक्त जब वह अपनी दुकान पर पहुंचे, तो उन्होंने आरोपियों को तोड़फोड़ करते देखा। साक्ष्य जुटाने के लिए सुमित ने तुरंत अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सुमित को वीडियो बनाते देख महिला के साथ आया वह शख्स, जो खुद को उसका पति बता रहा था, घबरा गया और तुरंत अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया।
ऐप के जरिए फंसाने और ब्लैकमेलिंग का संगीन आरोप
सुमित ने पुलिस को बताया कि आरोपी महिला रिया के साथ उनके पैसे के लेन-देन का एक पुराना विवाद चल रहा है, जिसका मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा सुमित ने महिला पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह एक मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को अपने जाल (हनीट्रैप) में फंसाती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करती है।
जांच में जुटी सदर थाना पुलिस
इस पूरी घटना और सुमित की लिखित शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अब सुमित द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की सत्यता की बारीकी से जांच कर रही है। इसके साथ ही, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और सुमित द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

specializes in local and regional stories, bringing simple, factual, and timely updates to readers.
Related Posts

'पति आरोपी तो पत्नी की गाड़ी आतंकी संपत्ति नहीं!', आम्रपाली-मगध कोयला लेवी केस में JH हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

"गोली मारी, फिर भट्ठी में जलाया...", रांची में डायन-बिसाही मामले में आरोपी निरंजन अहीर को नहीं मिली राहत







