Ranchi News: 23 फरवरी 2026 को झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने रांची जिला के 2 नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश की घोषित किया है. इसे लेकर राज्य सरकार, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से एक अधिसूचना भी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि निकाय चुनाव की तिथि 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
अधिसूचना में बताया गया है कि रांची जिला अंतर्गत 2 नगरपालिका क्षेत्र (रांची नगर निगम और नगर पंचायत बुंडू) हैं जिसमें 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को मतदान के अवसर पर सभी सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक प्रतिष्ठान में अवकाश घोषित किया गया है. इसके साथ ही रांची जिला के दोनों नगरपालिका क्षेत्रों में चुनाव के दिन (23 फरवरी 2026) को सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
जारी अधिसूचना में क्या है ?
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के अधिसूचना संख्या 886 दिनांक 13.02.2026 एवं अधिसूचना संख्या 887 दिनांक 13.02.2026 के द्वारा मतदान के अवसर पर निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट् एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत् मतदान की तिथि अर्थात दिनांक 23.02.2026 (सोमवार) को संबंधित नगरपालिका क्षेत्रों में अवस्थित सभी सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक प्रतिष्ठान दिनांक-23.02.2026 (सोमवार) को बंद रहेंगे.
अतएव उक्त अधिसूचना के आलोक में रांची जिला के अन्तर्गत पड़ने वाले 02 (दो) नगरपालिका क्षेत्र रांची नगर निगम एवं नगर पंचायत बुण्डू में दिनांक 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को मतदान के अवसर पर सभी सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक प्रतिष्ठान में अवकाश घोषित किया जाता है. उक्त के संबंध में निम्नांकित निर्णय संसूचित है :-
(क) मतदान के दिन अर्थात 23.02.2026 (सोमवार) को रांची नगर निगम एवं नगर पंचायत बुण्डू निर्वाचन क्षेत्र में सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे.
(ख) कभी-कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर नगर निकाय क्षेत्र में निवास करता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता भी हो, परन्तु वह नगर निकाय क्षेत्र के बाहर के औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो या अपनी सेवाएं दे रहा हो, तो उसे भी मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा. इसके अतिरिक्त वैसे कामगार जो Casual Worker के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के संस्थान, प्रतिष्ठान आदि में कार्यरत हैं, एवं यदि वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, तो उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B (1) सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590 (3) (क) के तहत सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी जाएगी.
(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B (1) के अनुसार Daily Wage/Casual Workers को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा.








