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Ranchi: रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बता दें, मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आज शुक्रवार (10 अक्तूबर 2025) को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. कोर्ट ने शर्तों के आधार पर छवि रंजन को जमानत दी है.
अब सर्वोच्चतम न्यायालय (Supreme Court) से बड़ी राहत मिलने के बाद छवि रंजन का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकान्त और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने विस्तृत दलीलें सुनने के उनकी बेल याचिका को स्वीकार किया और उन्हें जमानत दे दी.
4 मई 2023 को ईडी ने किया था गिरफ्तार
आपको बता दें, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने रांची के बहुचर्चित सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाला मामले में उन्हें 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) में बंद थे.
निचली अदालतों से राहत न मिलने पर खटखटाया था SC का दरवाजा
इससे पहले पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका को PMLA की विशेष कोर्ट (Prevention of Money Laundering Act) और झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी 6 अगस्त 2024 को उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.








