रांची में 12 फीट से नीचे लगे विज्ञापन बोर्ड हटेंगे, नगर निगम ने एजेंसियों को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम
शहर की सड़कों और डिवाइडर पर लगे कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड अब नगर निगम के निशाने पर हैं।


Ranchi: शहर की सड़कों और डिवाइडर पर लगे कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड अब नगर निगम के निशाने पर हैं। नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों और संचालकों को ऐसे बोर्ड दो दिन के भीतर खुद हटाने का निर्देश दिया है। निगम ने साफ किया है कि तय समय में बोर्ड नहीं हटाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।
सड़क से 12 फीट से कम ऊंचाई वाले बोर्ड हटेंगे
नगर निगम की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट या बिजली के पोल पर ऐसे विज्ञापन बोर्ड लगाए गए हैं, जो सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर हैं, तो उन्हें हटाना होगा।
इसके अलावा ऐसे विज्ञापन बोर्ड भी हटाए जाएंगे, जो सड़क पर लोगों और वाहनों की आवाजाही में बाधा बन रहे हैं या वाहन चालकों को आगे देखने में परेशानी हो रही है।
बाइक सवारों और राहगीरों के लिए खतरा
नगर निगम ने कम ऊंचाई पर लगे विज्ञापन बोर्डों को सड़क सुरक्षा के लिहाज से गंभीर समस्या बताया है। ऐसे बोर्ड खासकर बाइक सवारों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा बन सकते हैं।
कई जगह ये बोर्ड वाहन चालकों की नजर के सामने ब्लाइंड स्पॉट भी बना रहे हैं। इससे सड़क पर दुर्घटना की आशंका बढ़ सकती है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने लिया एक्शन
नगर निगम का यह निर्देश झारखंड हाईकोर्ट के 11 अगस्त 2026 के आदेश के बाद जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने W.P. (C) No. 2560 of 2026 और W.P. (C) No. 2508 of 2026 की सुनवाई के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर ऐसे विज्ञापन बोर्डों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
इसके बाद नगर निगम ने शहर में लगे विज्ञापन बोर्डों को लेकर एजेंसियों को निर्देश जारी किया है।
एजेंसियां खुद करें अपने विज्ञापन बोर्डों की जांच
नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों और संचालकों से कहा है कि वे अपने-अपने विज्ञापन स्थलों की तुरंत जांच करें। जहां बोर्ड 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे हैं या किसी भी तरह से यातायात और पैदल आवागमन में परेशानी पैदा कर रहे हैं, उन्हें तय समय के भीतर हटा दिया जाए।
दो दिन में नहीं हटाया तो ब्लैकलिस्ट होगी एजेंसी
नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर दो दिन के अंदर संबंधित एजेंसियों ने बोर्ड खुद नहीं हटाए, तो निगम की टीम उन्हें हटाएगी। इसके साथ ही संबंधित विज्ञापन एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
बोर्ड हटाने में नगर निगम का जो भी खर्च आएगा, उसकी वसूली भी संबंधित विज्ञापन एजेंसी से की जाएगी। यानी अब सड़क सुरक्षा में बाधा बन रहे कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्डों पर निगम की कार्रवाई तय मानी जा रही है।
रांची में 12 फीट से नीचे लगे विज्ञापन बोर्ड हटेंगे, नगर निगम ने एजेंसियों को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम

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