गांजे की तस्करी मामले में 5 साल की सजा मुकर्रर, गिरिडीह थर्ड एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला
गांजा की तस्करी के आरोप में गिरिडीह के थर्ड एडीजे कोर्ट ने आरोपी को सुनाया 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है.

Giridih, Jharkhand: गांजा के अवैध कारोबार के आरोप में गिरिडीह के थर्ड एडीजे हरिओम कुमार के न्यायालय ने आरोपी गोपाल साहू को पांच साल की सजा सुनाने के साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. मंगलवार को थर्ड एडीजे हरिओम कुमार के अदालत ने दोषी गोपाल साहू को अलग अलग धाराओं में सजा सुनायी है. जिसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 बी में छह साल की सजा और एक लाख का जुर्माना तय किया गया है, जबकि एनडीपीएस एक्ट की धारा 47 ए में 2 साल और 5 हजार का जुर्माना लगाया है.
दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मंगलवार को सरकारी वकील सुरेश मरांडी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बहस के बाद थर्ड एडीजे के न्यायालय ने गोपाल साहू को सजा सुनायी.
जानकारी के अनुसार गांजा तस्करी का यह मामला साल 2020 का गिरिडीह के पचम्बा थाना से जुड़ा हुआ है. जहां पचम्बा थाना पुलिस ने गोपाल साहू के घर समेत कई ठिकानों से बड़े पैमाने पर गांजा के स्टॉक को बरामद किया था. वहीं आरोपी गोपाल साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. ट्रायल शुरू होने के बाद जब मामला न्यायालय में चला, तो कुछ दिनों पहले गोपाल साहू पर आरोप तय हुआ. वहीं आज सजा भी मुकर्रर कर दी गई.
Report By - Manoj Kumar Pintu
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