CM Hemant Soren को लौटेगी जब्त BMW कार, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ईडी को दिया आदेश
ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 6 हफ्ते के भीतर हेमंत सोरेन को उनकी गाड़ी को रिलीज करने का निर्देश ED को दिया है. दरअसल, जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग केस में कार्रवाई के दौरान ED ने सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से लग्जरी बीएमडब्ल्यू एक्स7 कार जब्त कर ली थी.

Naxatra News Hindi
Ranchi:जमीन घोटाला मामले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त बीएमडब्ल्यू कार अब जल्द ही उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा. दरअसल, 7 अक्तूबर (मंगलवार) को दिल्ली स्थित अपीलीय ट्रिब्यूनल ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को आदेश देते हुए लग्जरी बीएमडब्ल्यू एक्स7 कार को उसके मालिक को लौटाने को कहा है. बता दें, ट्रिब्यूनल ने अपना यह निर्णय 25 सितंबर 2025 को एमएलए के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य वी आनंदराजन की अध्यक्षता में सुनाया.
आपको बता दें, अपने आदेश में कहा गाय है कार तेजी से खराब होने वाली संपत्ति को सिर्फ इसलिए एक आशंका के आधार पर अनिश्चित काल के लिए रोककर नहीं रखा जा सकता है कि जांच के दौरान आगे इसे अपराध की आय साबित किया जाएगा. ट्रिब्यूनल ने अगले 6 हफ्ते में गाड़ी को रिलीज करने का निर्देश ED को दिया. भगवान दास होल्डिंग कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया. एक साल तक कंपनी को कार बेचने या हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध के साथ उसे चालू हालत में रखने का भी निर्देश दिया गया.
याचिकाकर्ता कंपनी के वकीलों ने कहा कि मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो अभियोजन शिकायतें दाखिल की है लेकिन उसमें न कंपनी को आरोपित बनाया है और न ही बीएमडब्ल्यू कार को अपराध की आय बताते हुए जब्ती के लिए प्रस्तावित किया है. कंपनी के वकीलों ने आगे कहा कि ईडी ने संपत्ति रिहाई के लिए बने नियमों का भी पालन नहीं किया. इसपर ED की ओर से वकील ने कहा कि कार अपराध की आय से ली गई है और इस पूरे मामले में जांच जारी है. इसलिए इसे रोककर रखना जरूरी है.
वहीं सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने पाया कि करीब 1 साल 9 महीने कार की जब्ती को बीत चुके हैं. ईडी द्वारा दो अभियोजन शिकायतें दायर है मगर उसमें कार को अपराध की आय नहीं बताया गया है यह ईडी की इस तथ्य को खारिज करता है कि अवैध धन से कार खरीदी गई है. हालांकि ईडी को न्यायाधिकरण ने यह छूट भी दी कि अगर आने भविष्य में जांच के दौरान मामले में कंपनी की संलिप्तता सामने आती है तो फिर से अभियोजन शिकायत दायर करने और आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) स्वतंत्र होगी.
आपको बता दें, जमीन घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग केस में कार्रवाई के दौरान ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से उनकी लग्जरी बीएमडब्ल्यू एक्स7 कार जब्त कर ली थी. हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार पर अपना स्वमित्व बताया था. ट्रिब्यूनल के इस फैसले को हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है.









