Supreme Court on Stray Dogs: आवारा व पागल कुत्तों को 'यूथेनेशिया' देने की सर्वोच्च न्यायालय ने दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने इंजेक्शन देकर खतरनाक कुत्तों को मारने की अनुमति दे दी है, जिसपर बवाल हो रहा है. न्यायालय ने आदेश दिया कि उचित मामलों में यह प्रक्रिया वैधानिक प्रोटोकॉल के अनुसार ही संचालित की जाए.

Supreme Court on Stray Dogs: एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अधिकारियों को मानव जीवन के खतरे को कम करने के लिए पागल और खतरनाक कुत्तों को इच्छामृत्यु (यूथेनेशिया) देने की अनुमति दी.
न्यायालय ने आदेश दिया कि उचित मामलों में यह प्रक्रिया वैधानिक प्रोटोकॉल के अनुसार ही संचालित की जाए.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारी की पीठ ने आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर किए गए मामले में यह निर्देश पारित किया .
अदालत के आदेश में कहा गया है, "जिन क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की आबादी चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के काटने या आक्रामक हमलों की घटनाएं बार-बार होने लगी हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं, वहां संबंधित अधिकारी, योग्य पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा उचित मूल्यांकन के अधीन और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 और अन्य लागू वैधानिक प्रोटोकॉल के प्रावधानों के अनुसार, रेबीज से ग्रसित, असाध्य रूप से बीमार या स्पष्ट रूप से खतरनाक/आक्रामक कुत्तों के मामलों में इच्छामृत्यु सहित, ऐसे उपाय कर सकते हैं जो कानूनी रूप से अनुमत हों, ताकि मानव जीवन और सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके."
अदालत ने आवारा कुत्तों के स्थानांतरण और नसबंदी संबंधी अपने पूर्व आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, साथ ही यह भी कहा कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में कुत्ते के काटने के हमलों से होने वाले नुकसान के खतरे के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार शामिल है.
पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में पीठ ने कहा, "अदालत उन कठोर जमीनी हकीकतों से अनजान नहीं रह सकती जहां बच्चे, अंतरराष्ट्रीय यात्री और बुजुर्ग लोग कुत्ते के काटने की घटनाओं का शिकार हुए हैं."
अदालत ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य वैधानिक निकायों को आवारा कुत्तों से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कई निर्देश भी जारी किए.
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