नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, कोर्ट ने ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बता दें, कोर्ट ने ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया है.

National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, आपको बता दें, ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. वहीं मामले में कोर्ट के इस फैसले को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट रुप से अपने आदेश में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी अभियोजन प्रक्रिया तबतक वैध नहीं मानी जा सकती, जबतक कि अपराध में विधिवत FIR दर्ज न हो. कोर्ट ने आगे कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय को जांच शुरू करने से पूर्व संबंधित अपराध में FIR का होना अनिवार्य है.
कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच FIR के आधार पर होनी थी जो अबतक दर्ज नहीं की गई है, कोर्ट के मुताबिक, इस मामले में CBI ने अब तक FIR दर्ज करने से परहेज किया है जबकि बिना FIR के ही ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने ECIR दर्ज करके जांच आगे बढ़ाई. जिसे कोर्ट कानून के अनुरूप नहीं माना.









