डिस्चार्ज अर्जी खारिज होने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे M C हेमंत सोरेन, ED कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ED की विशेष अदालत द्वारा डिस्चार्ज अर्जी खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है।

Ranchi : राजधानी रांची के बड़गांई अंचल स्थित 8.86 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रांची स्थित ईडी (ED) की विशेष अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन (आरोप मुक्त करने की याचिका) खारिज किए जाने के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी कोर्ट ने उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया था, जिसके बाद सीएम की ओर से ऊपरी अदालत में यह याचिका दाखिल की गई है।
15 आरोपियों पर पहले ही तय हो चुके हैं आरोप
इस बहुचर्चित मामले में ईडी की विशेष अदालत पहले ही झामुमो नेता अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 15 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ विधिवत आरोप तय (फ्रेमिंग ऑफ चार्ज) कर चुकी है। हालांकि, राजकुमार पाहन समेत दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अभी आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।
ईडी की चार्जशीट में कई रसूखदार और कर्मचारी नामजद
मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में कई बड़े नाम शामिल हैं। आरोपियों की सूची में बड़गांई के तत्कालीन राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इरसाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इरसाद शामिल हैं।
छापेमारी और गहन जांच के बाद दाखिल हुई थी चार्जशीट
बड़गांई जमीन घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई चरणों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने झामुमो नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और कई प्रमुख जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश देकर अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए थे। पूरी जांच प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए (PMLA) की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अब न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
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