अगले आदेश तक बालू घाट की नीलामी पर झारखंड कोर्ट ने रोक लगाने का दिया आदेश
कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को संसाधनों पर अधिकार देने वाले पेसा नियम (PESA Rules) की अधिसूचना जारी होने तक राज्य में किसी भी लघु खनिज खदान की नीलामी पर रोक रहेगी.

Naxatra News Hindi
Naxatra Desk:आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बता दें, कोर्ट ने राज्य सरकार को अगले आदेश तक बालू घाट की नीलामी पर रोक लगाने का आदेश दिया है मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिसमें प्रार्थी की तरफ से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अभिषेक राय और ज्ञानान्त सिंह ने अपना पक्ष रखा.
मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को संसाधनों पर अधिकार देने वाले पेसा नियम (PESA Rules) की अधिसूचना जारी होने तक राज्य में किसी भी लघु खनिज खदान की नीलामी पर रोक रहेगी. साथ ही सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. मामले में सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार अदालत में उपस्थित रहे. अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर 2025 की तिथि निर्धारित की गई है.
बता दें, कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की तरफ से झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी जिसमें 29 जुलाई 2024 के आदेश को लागू न करने पर कार्रवाई की मांग की गई थी. लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने पेसा नियम अधिसूचित नहीं किया और बालू घाटों की नीलामी जारी रखी.









