दहेज हत्या में पति और ससुर दोषी करार, 6 साल पुराने मामले में 25 अगस्त को तय होगी सजा
दहेज हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में रांची की अपर न्याययुक्त अमित शेखर की अदालत ने मृतका के पति और ससुर को दोषी करार दिया है।


Ranchi: दहेज हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में रांची की अपर न्याययुक्त अमित शेखर की अदालत ने मृतका के पति और ससुर को दोषी करार दिया है। अदालत ने आशीष कुमार और उसके पिता वकील महतो को दोषी माना है। दोनों की सजा के बिंदु पर अब 25 अगस्त को सुनवाई होगी।
दहेज और बाइक के लिए प्रताड़ित करने का आरोप
मामला 29 जून 2020 का है। मृतका उपासना रानी के पिता ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, हजारीबाग के नगड़ी निवासी उपासना रानी की शादी वर्ष 2014 में आशीष कुमार के साथ हुई थी।
आरोप था कि शादी के बाद से ही दहेज और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उपासना को प्रताड़ित किया जाता था। उसके साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था।
फोन पर मिली बेटी की मौत की खबर
29 जून 2020 को उपासना के पति आशीष कुमार ने उसके पिता को फोन कर बताया कि लड़ाई-झगड़े में उपासना की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पिता सुखदेव नगर के लक्ष्मी नगर स्थित ससुराल पहुंचे।
वहां उन्होंने अपनी बेटी का शव पड़ा देखा। प्राथमिकी के अनुसार, उपासना के गले और चेहरे पर काले निशान भी पाए गए थे।
8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मामले में मृतका के पिता ने पति, सास-ससुर समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद मृतका के पति आशीष कुमार और ससुर वकील महतो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
अब अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों को दहेज हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। दोनों की सजा कितनी होगी, इसका फैसला 25 अगस्त को होने वाली सुनवाई के बाद होगा।

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