भाई विरेंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज, पुलिस अधिकारी को जला डालने की दी थी धमकी !
मनेर से राजद प्रत्याशी विधायक भाई वीरेंद्र पर सुरक्षाकर्मी से विवाद और जातिसूचक टिप्पणी के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. चुनाव के दौरान बूथ पर तैनात अधिकारी से उलझने पर मनेर थाना में एफआईआर हुई. एसडीपीओ ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए संज्ञेय अपराध बताया.

NAXATRA NEWS
मनेर, बिहार : राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और मनेर से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. भाई विरेंद्र पर सुरक्षाकर्मी से उलझने व विवादित टिप्पणियों के आधार पर मनेर थाना के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

जातिसूचक टिप्पणी और धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज
बता दें कि बीते दिन 6 नवंबर को हुए चुनाव के दौरान मतदान करने गए विधायक की मौके पर तैनात सरक्षाकर्मी से उलझ पड़े थे. मामले की जानकारी देते हुए दानापुर एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि एक महिला वोटर की मदद कर रहे पुलिस अधिकारी से उलझने व जाति आधारित सह अन्य आपत्तिजनक बोल बोलने के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

उन्होंने बताया कि बूथ संख्या 79, 80 और 81 में सेवा दे रहे पुलिस पदाअधिकारी भरत तिवारी एक वृद्ध महिला की बूथ संख्या पूछे जाने पर सहायता की जा रही थी. उसी दौरान वहां मतदान करने पहुंचे राजद प्रत्याशी भाई विरेंद्र किसी बात पर पुलिस पदाधिकारी से उलझ पड़े, उन्हें जला देने की धमकियां दी. साथ ही पदाधिकारी के जाति का नाम लिया और एक दल विशेष के लिए काम करने का आरोप भी लगाया.
एसडीपीओ ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन
SDPO ने कहा कि विधायक का यह आचरण आदर्श आचार संहिता का उलंघन है. उन्होंने इसे संज्ञेय मामला बताते हुए जानकारी दी कि उक्त मामले की पुलिस पदाधिकारी भरत तिवारी के लिखित आवेदन के आधार पर मनेर थाना कांड संख्या 823/2025, धारा 132, 351(3), बीएनएस एवं 131(बी) लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भाई विरेंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.









