नेशनल गेम्स घोटाले में सुरिंदर सिंह को राहत!, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, 15 दिनों में करना होगा सरेंडर
नेशनल गेम्स मामले में आरोपी सुरिंदर सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। अदालत ने 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया। सीबीआई जांच पूरी होने और हिरासत की जरूरत नहीं होने को भी अदालत ने ध्यान में रखा।

National Games Scam; नेशनल गेम्स से जुड़े चर्चित मामले में आरोपी सुरिंदर सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए बेल दे दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें 15 दिनों के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। यह मामला रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेंडिंग है।
ट्रांसपोर्ट सेवा के लिए मिले थे 2.29 करोड़ रुपये
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुरिंदर सिंह की ओर से उनके वकील ने पक्ष रखते हुए बताया कि वे साल 1980 से 'सुरिंद्र टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज' नाम से गाड़ियों का कारोबार चला रहे हैं। नेशनल गेम्स के दौरान गाड़ियों और परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें 2 करोड़ 29 लाख 47 हजार 900 रुपये की अग्रिम राशि दी गई थी। वकील ने दलील दी कि नेशनल गेम्स की तारीखें बार-बार टलती रहीं, फिर भी याचिकाकर्ता अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार थे और उन्होंने आयोजकों के कहने पर बैंक गारंटी भी बढ़ाई थी।
CBI ने किया जमानत का विरोध
दूसरी तरफ, CBI ने अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। सीबीआई का कहना था कि सुरिंदर सिंह को अग्रिम राशि ब्याज समेत वापस करने के लिए लेटर जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लौटाए और पूरी रकम का गबन कर लिया। हालांकि, सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने यह भी माना कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने माना- मामला मुख्य रूप से एडवांस राशि के विवाद का
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह विवाद उस अग्रिम राशि से संबंधित है, जो याचिकाकर्ता को काम के सिलसिले में दी गई थी। इसके अलावा जांच एजेंसी की ओर से जांच भी पूरी की जा चुकी है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर कर ली।
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