बहला-फुसलाकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी को 8 साल की सजा ; कोर्ट ने लगाया 2 हजार का जुर्माना
पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर दुष्कर्म मामले में अदालत ने गेशो सिंकु को दोषी करार दिया। 13 अगस्त 2026 को कोर्ट ने उसे 8 साल की कठोर सजा और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Jamshedpur: पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी गेशो सिंकु को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने 13 अगस्त 2026 को फैसला सुनाते हुए दोषी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
2020 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का है और 31 मई 2020 को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस के अनुसार, गेशो सिंकु पर बहला-फुसलाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
गिरफ्तारी के बाद भेजा गया था जेल
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी गेशो सिंकु को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार
मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने गेशो सिंकु को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे 8 वर्ष के कठोर कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अनुसंधान के दौरान साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह किया गया था और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी जरूरी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।
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