हरमू जमीन विवाद में हाईकोर्ट का कड़ा रुख, LRDC को 27 अप्रैल को सशरीर हाजिर होने का आदेश
शपथ पत्र में जमीन चिन्हित न कर पाने की बात पर कोर्ट ने जताई नाराजगी है, साथ ही मिलीभगत के आरोपों के बीच कोर्ट ने प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा है.

Ranchi News: राजधानी रांची के हरमू इलाके की एक विवादित जमीन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशासन से सीधे जवाब मांगा है. कोर्ट ने रांची के लैंड रिफॉर्म्स डिप्टी कलेक्टर (LRDC) को 27 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
मामले में दाखिल शपथ पत्र में LRDC की ओर से यह कहा गया था कि संबंधित जमीन की स्पष्ट पहचान संभव नहीं है. इस दलील पर कोर्ट ने असंतोष जताया और पूरे प्रकरण की वस्तुस्थिति समझने के लिए अधिकारी को स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया.
यह याचिका जितेश कुमार सोनी और नितेश कुमार सोनी की ओर से दायर की गई है. प्रार्थियों का आरोप है कि पुलिस और अंचल कार्यालय स्तर पर मिलीभगत कर उनकी जमीन पर प्रतिवादी महेंद्र सोनी और अमित कुमार को कब्जा दिला दिया गया. याचिका में यह भी उल्लेख है कि उनकी जमीन का म्यूटेशन रद्द कर दिया गया, जिससे उनका दावा कमजोर हुआ.
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