दहेज-हत्या के मामले में गिरिडीह कोर्ट ने महिला समेत तीन को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया
गिरिडीह कोर्ट ने दहेज-हत्या मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावस की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

Giridih / Jharkhand (Report By- Manoj Kumar Pintu): दहेज-हत्या मामले में 3 आरोपियों को आज, गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को गिरिडीह कोर्ट ने आजीवन कारावस की सजा के साथ जुर्माना लगाया है. मामले में षष्ठम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश राजेश बग्गा की अदालत ने मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने तीनों आरोपी गुड्डू खान, शामिला खातून और मोहम्मद रफीक को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका अपराध अक्षम्य है. एक नवविवाहिता को गायब कर दिया और उसे जलाकर मारने के बाद उसके शव को जंगल में फेंक दिया.
इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों को हत्या के गंभीर आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. बता दें, हत्या के गंभीर धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ कोर्ट 10 हजार का जुर्माना लगाती है. जबकि धारा 201 में 5 हजार जुर्माना लगाने के साथ 5 साल की सजा सुनाती है. वहीं धारा 120 बी में 7 साल की सजा और 5 हजार रिपए का जुर्माना लगाती है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश बग्गा ने अदालत में सुनाए जजमेंट के दौरान सभी सजा साथ साथ चलाने का आदेश दिया.
जानकारी ने अनुसार, दहेज-हत्या का यह मामला जिले के जमुआ थाना इलाके के काजीमगहा गांव से जुड़ा हुआ है. जहां दो साल पहले गांव में शाहीन प्रवीण को उसके पति गुड्डू खान, सास शामिला खातून और ससुर मोहम्मद रफीक ने पहले गायब कर दिया था. और जलाकर शाहीन को मारने ने बाद शव को गांव के जंगल में फेंक दिया था. जिसके बाद मृतका की मां माहापारा खातून ने बेटी के गायब होने की सूचना जमुआ थाना में दर्ज कराई.
वहीं पुलिस जब मामले की जांच में जुटी, तो काजीमगहा गांव के जंगल में एक महिला का शव मिला. जिसे जांच में पुलिस ने साहिन प्रवीण के शव होने की पुष्टि की. इसके बाद लापता होने का केस हत्याकांड ने बदला. और गिरिडीह कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ. और सरकारी वकील और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बहस के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर आरोप तय किया. और गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई.
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