NEET री-एग्जाम 2026: TELEGRAM पर बैन जारी, दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार
पेपर लीक रोकने के लिए सख्ती बरकरार, 22 जून तक टेलीग्राम पर जारी रहेगी रोक.

DELHI HIGHCOURT ने NEET री-एग्जाम से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच TELEGRAM पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। यह मामला 21 जून को होने वाली परीक्षा के दौरान पेपर लीक और फर्जी सूचना फैलने की आशंका से जुड़ा है।
सरकार ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया था, जिसके तहत 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक लगाई गई थी। केंद्र का कहना था कि प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक से जुड़ी जानकारी और गलत पोस्ट तेजी से फैल सकती है, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद सरकार के आदेश को सही माना। कोर्ट ने कहा कि यह कदम स्थिति को देखते हुए लिया गया है और इसमें जरूरत से ज्यादा सख्ती नहीं है। साथ ही कोर्ट ने माना कि सरकार ने सोच-समझकर और नियमों के अनुसार कार्रवाई की है।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि टेलीग्राम के फीचर्स का गलत इस्तेमाल कर परीक्षा से जुड़ी जानकारी में हेरफेर किया जा सकता है, इसलिए रोक जरूरी थी।
कोर्ट ने साफ किया कि यह अस्थायी और सीमित रोक है, जो सिर्फ परीक्षा अवधि तक लागू रहेगी। इस फैसले के बाद टेलीग्राम को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और 22 जून तक पाबंदी जारी रहेगी।
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