अपर बाजार के दुकानदारों को झारखंड HC से बड़ी राहत!, दुकान सील करने के नोटिस पर ब्रेक
अपर बाजार के दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने RMC की ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दुकानें सील करने की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

Jharkhand High Court : रांची के सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाके अपर बाजार के दुकानदारों के लिए झारखंड HC से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। रांची नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दुकानों को सील करने के कड़े फरमान को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने कारोबारी विकास टिंबरेवाल और सुमित टिंबरेवाल के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क या दंडात्मक कार्रवाई पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी है।
RMC से मांगा जवाब, पहले भी 6 दुकानदारों को मिल चुकी है राहत
अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची नगर निगम (RMC) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान व्यापारियों की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन ने कोर्ट के सामने मजबूती से पक्ष रखा। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी HC ने अपर बाजार के 6 अन्य व्यवसायियों को राहत देते हुए नगर निगम की कार्रवाई पर ब्रेक लगाया था।
जानिए क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, रांची नगर निगम ने अपर बाजार ईस्ट मार्केट के कई व्यापारियों के ट्रेड लाइसेंस को अचानक रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, RMC की ओर से दुकानदारों को कारोबार तुरंत बंद करने और दुकानें सील करने का नोटिस भी थमा दिया गया था। नगर निगम के इस अचानक और कड़े फैसले से व्यापारियों में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद उन्होंने न्याय के लिए HC का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल अदालत के इस स्टे ऑर्डर के बाद व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है।
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